बीमा के लिए प्रति कनाल 36 रूपये का भुगतान करेंगे किसान
इसके अतिरिक्त डॉ कुलभूषण धीमान ने बताया कि जिला के किसान 15 दिसम्बर तक अपनी गेहूं की फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल की कुल बीमित राशि 60 हज़ार रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम 12 प्रतिशत (कुल राशि 7200 प्रति हैक्टेयर) निर्धारित की गई है। इसके किसान की ओर से 15 प्रतिशत राशि (900 रूपये प्रति हैक्टेयर, 36 रूपये प्रति कनाल) वहन की जाएगी। शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में भरपाई करेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों जैसे सूखे, बाढ़ और जलभराव में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फसल की कटाई के बाद होने वाले नुक्सान में दो सप्ताह तक चक्रवात और चक्रवातीय बारिश एवं गैर मौसमी बारिश के मामले में बीमा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भूस्खलन ओर जलभराव के चिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुक्सान में भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।
डॉ कुलभूषण धीमान ने बताया कि किसासन बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबंदी नकल और फसल प्रमाण पत्र करने के बाद लोकमित्र केंद्र में प्रपत्र भरकर जमा करवाएं और प्रीमियम की रसीद भी अवश्य प्राप्त कर लें। अधिक जानकारी के लिए जिला के कम्पनी पर्यवेक्षक पंकज सैणी मोबाइल नम्बर 98055-00114 पर ओर नजदीकी कृषि कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।