खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ऊना जिला के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि विकास खंड ऊना के तहत ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के वार्ड नं 1, मलूकपुर के वार्ड 2, अरनियाला लोअर के वार्ड 2 व अरनियाला अप्पर के वार्ड 6, विकास खंड हरोली के अंतर्गत ग्राम पंचायत भैणी खड्ड के वार्ड 1 व हरोली के वार्ड 6 और विकास खंड बंगाणा के तहत ग्राम पंचायत हटली केसरू में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी।
राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिला मंडल व महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति जोकि विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचिल मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, भूतपूर्वक सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थाई नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति उचिल मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन माध्यम से 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक ऑनलाईन emerginghimachal.hp. gov.in आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पढ़ने योग्य होने चाहिए तथा आवेदक द्वारा मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति ही अपलोड की जाए। ऐसा न करने की स्थिति में तथा अधूरी जानकारी ऑनलाइ भरना और आवश्यक दस्तावेज़ सलंग्न न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226016 पर सम्पर्क कर सकते हैं।